नौकरी बदलने के बाद कई कर्मचारियों को यह पता चलता है कि उनके नाम पर एक से ज्यादा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN बन गए हैं। देखने में यह मामूली गलती लग सकती है, लेकिन बाद में यही PF ट्रांसफर, निकासी और पेंशन क्लेम में परेशानी और देरी की वजह बन सकती है।
नियम के मुताबिक किसी भी कर्मचारी का UAN पूरी नौकरी के दौरान एक ही रहना चाहिए। कंपनी बदलने पर केवल नया Member ID बनता है, जिसे पहले से मौजूद UAN के साथ लिंक किया जाना चाहिए।
आखिर दूसरा UAN क्यों बन जाता है?
कई बार नई कंपनी कर्मचारी के पुराने UAN को लिंक करने के बजाय नया UAN बना देती है। इसके अलावा आधार, पैन, जन्मतिथि या दूसरी KYC जानकारी में अंतर होने पर भी नया UAN बन सकता है।
UAN 12 अंकों का एक खास नंबर होता है। कर्मचारी चाहे जितनी बार नौकरी बदले, उसकी अलग-अलग कंपनियों से मिली सभी Member ID एक ही UAN से जुड़ी होनी चाहिए।
दो UAN को मर्ज करने का तरीका
EPFO ने डुप्लीकेट UAN को ठीक करने के लिए दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका ईमेल का है। कर्मचारी uanepf@epfindia.gov.in पर मेल भेजकर अपने पुराने और सक्रिय UAN की जानकारी दे सकते हैं।
जांच पूरी होने के बाद EPFO पुराने UAN को बंद कर देता है और नया सक्रिय UAN चालू रहता है। इसके बाद पुराने PF खाते में जमा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करके सक्रिय खाते में लाया जा सकता है।
ये खबर पढ़ना ना भूलें: गजब है एलआईसी की ये स्कीम! रोज सिर्फ ₹45 जमा कर पाएं सालाना ₹40,000! 100 साल की उम्र तक मिलता रहेगा पैसा
दूसरा तरीका अपनी कंपनी या नियोक्ता के जरिए ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करवाना है। जांच के दौरान EPFO का सिस्टम पुराने UAN की पहचान करके उसे बंद कर देता है और पुराने Member ID को सक्रिय UAN से जोड़ देता है।
EPFO 3.0 पोर्टल पर मिलेंगी पुरानी जानकारियां
EPFO 3.0 पोर्टल के Online Services सेक्शन में Member Service History का विकल्प दिया गया है। यहां कर्मचारी अपनी पुरानी और मौजूदा नौकरी से जुड़े रिकॉर्ड, Member ID और पहले किए गए ट्रांसफर क्लेम की स्थिति देख सकते हैं।
अगर किसी पुराने PF खाते का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है तो Form 13 के जरिए Service Transfer Claim किया जा सकता है। इसके अलावा Request for Transfer of Account विकल्प से भी आवेदन किया जा सकता है।
PF खातों को जोड़ना क्यों जरूरी है?
सभी PF खातों के मर्ज होने से रिटायरमेंट की पूरी बचत एक जगह आ जाती है। इससे खाते को संभालना आसान होता है और एडवांस निकासी या फाइनल सेटलमेंट के समय परेशानी कम होती है।
इससे कर्मचारी की लगातार नौकरी का रिकॉर्ड भी बना रहता है। EPS के तहत मासिक पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की योग्य सेवा जरूरी है। खाते मर्ज करने से समय से पहले PF निकालने पर होने वाली TDS की परेशानी से भी बचा जा सकता है।
इसके साथ ही EDLI योजना के तहत योग्य कर्मचारियों को मिलने वाला 7 लाख रुपये तक का बीमा लाभ भी जारी रहता है।
आवेदन से पहले इन चीजों की जांच करें
ट्रांसफर शुरू करने से पहले आधार, पैन, बैंक खाते और मोबाइल नंबर की जानकारी अपडेट होनी चाहिए। EPFO 3.0 पोर्टल के अपग्रेड के कारण कुछ सेवाओं में अस्थायी देरी हो सकती है। कर्मचारी Track Claim Status विकल्प से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
Multiple UAN, UAN Merge, EPFO, PF Withdrawal, PF Transfer, Duplicate UAN, EPFO 3.0 Portal, Universal Account Number, Member ID, Form 13, Service Transfer Claim, EPS Pension, EDLI Scheme, PF Account Merge, EPF KYC, Track Claim Status#कई #UAN #बन #गए #ह #ऐस #कर #मरज #नह #अटकग #और #पशन #कलम1784991893












